गेहूं, दलहन एवं तिलहन के भण्डारण संबंधी लेखा रिकार्ड एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु अधिकारी नियुक्त
शिवपुरी, आजाद समाचार/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा गेहूं, दलहन एवं तिलहन (चना मसूर एवं सरसों) उपार्जन योजना के क्रियान्वयन हेतु वेयरहाउस से गेहूं, चना, मसूर सरसों के भंडारण संबंधी लेखों रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु जिलों में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) को अधिकृत किया है तथा उपार्जन अवधि तक गेहूं, चना, मसूर सरसों के निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।
रबी विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश के समस्त वेयरहाउस में गेहूं चना मसूर एवं सरसों के भंडारण संबंधी लेखा रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु मध्य प्रदेश कृषि गोदाम नियम 1961 के नियम 33(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी जिलों में पदस्थ अनुभाग अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है एवं परीक्षण अवधि तक गेहूं, चना, मसूर एवं सरसो की निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। अति आवश्यक होने पर कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति से उक्त भंडारित स्कंद की निकासी की जा सकेगी। पूर्व अनुमति हेतु अनुशंसा के पूर्व संबंधित अधिकारी प्रकरण का भली-भांति परीक्षण करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन में दुरुपयोग ना हो सके।
जिले में निजी नलकूप उत्खनन पर लगी रोक ।